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Etawah News: पॉक्सो एक्ट के मामले में तीन को तीन-तीन साल की सजा

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संवाद न्यूज एजेंसी
इटावा। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कल्पना द्वितीय ने नौ साल पुराने पॉक्सो एक्ट के मामले में तीन लोगों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। साथ ही उन पर 23 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर उन्हें दस दिन का अतिरिक्त कारावास भेागना पड़ेगा।
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विशेष लोक अभियोजक दशरथ सिंह चौहान ने बताया बकेवर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली महिला ने आरोप लगाया कि उसकी नाबालिक पुत्री जब स्कूल के लिए जाती थी तो गांव के ही अजय कुमार , राजन शुक्ला व कल्लू शुक्ला रास्ते में रोककर उससे छेड़छाड़ करते थे। विरोध पर उसे जान माल की धमकी देते थे। परिजन शिकायत करने आरोपियों के घर गए तो आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए धमकियां दीं। इस पर उसने थाने में तहरीर दी। पुलिस के सुनवाई न करने पर 25 अगस्त 2014 को उसने कोर्ट की शरण ली। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके तीनों के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किए। सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की कोर्ट में हुई। विशेष लोक अभियोजक की ओर से पेश किए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर कोर्ट ने तीनों को दोषी पाया। दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने उन्हें तीन-तीन साल की सजा सुनाई।
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