फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

इटावाः गैर इरादतन हत्या में तीन को पांच साल कैद

विज्ञापन
विज्ञापन
इटावा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम राम मिलन सिंह ने गैर इरादतन हत्या के मामले में पति, पत्नी सहित तीन को पांच-पांच साल की सजा सुनाई व पांच पांच हजार का जुर्माना भी लगाया।
विज्ञापन

जिला शासकीय अधिवक्ता शिव कुमार शुक्ला ने बताया कि बकेवर क्षेत्र के गांव घुघसीना निवासी लक्ष्मी देवी पत्नी बटेश्वर दयाल ने दर्ज कराई रिपोर्ट में आरोप लगाया था कि उसके ही गांव के श्याम सुंदर, गौरव, गिरजाशंकर, अवधेश व मुन्ना लाल ने दो मई 2012 को उसके घर में घुसकर परिजनों के साथ मारपीट की। इसकी शिकायत करने वह एसएसपी के पास गई, तभी छोटे पुत्र कन्हैया ने फोन पर जानकारी दी कि उक्त लोग उसके बड़े पुत्र संदीप उर्फ छैया को मारपीट कर घर से ले गए और उसकी गला दबाकर हत्या कर शव को भरईपुर के पास पीपल के पेड़ पर टांग दिया।
लक्ष्मी की तहरीर पर पुलिस ने उक्त लोगों के खिलाफ हत्या की धारा में मामला दर्ज किया। पुलिस ने मामले की छानबीन व विवेचना की तो पुलिस ने हत्या के मुकदमे को गैर इरादतन हत्या की धाराओं में तरमीम कर दिया। जांच में श्याम सुंदर, उसकी पत्नी उमादेवी व सर्वेश निवासी नगला बेनी थाना इकदिल के वारदात में शामिल होने के साक्ष्य मिले। विवेचक ने इन तीनों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में पेश की जबकि बाकी को क्लीनचिट दे दी थी। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम मिलन सिंह के कोर्ट में हुई। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव चतुर्वेदी द्वारा पेश किए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर कोर्ट ने उन्हें दोषी पाया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें