इटावा। विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम आलोक कुमार श्रीवास्तव ने लूट के नौ साल पुराने मामले में करते हुए तीन आरोपियों को लूट का दोषी पाया और उन्हें सात-सात साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने उन पर साढे़ पंद्रह-साढे़ पंद्रह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर उन्हें एक साल का अतिरिक्त कारावास काटना पड़ेगा।
विशेष लोक अभियोजक कौशलेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि सहसों थाना क्षेत्र के गांव मिटहरी निवासी सोने लाल 14 जून 2014 को अपनी बाइक से जा रहे थे। तभी हमीरपुरा मोड के पास बाइक पर सवार तीन लुटेरों ने मारपीट कर नगदी, बाइक व सामान लूट लिया था। तब उन्होंने मामला दर्ज कराया था। 16 जून 2014 को पुलिस उन्हें लेकर घटनास्थल पर नक्शा आदि बनाने के लिए जा रही थी। तभी लूट की घटना को अंजाम देने वाले बाइक से दिखे। सोने लाल ने उन्हें पहचान लिया और पुलिस को सूचना दी।
पुलिस ने बाइक से जा रहे तीन लोगों को पकड़ लिया। तलाशी में उनके पास से नकदी के अलावा तमंचा कारतूस बरामद हए। पूछताछ में पकड़े गए लोगों ने अपने नाम शिवम अग्निहोत्री, अनुज निवासी टकरूपुरा लवेदी व किशोर पुत्र राम भरोसे निवासी सब्दलपुरा बताया। पुलिस ने थाने लाकर उनसे पूछताछ की तो उन्होंने लूट की घटना को अंजाम देने की बात स्वीकारी।
पुलिस ने पकड़े सभी लोगों को जेल भेज दिया। छानबीन के बाद पुलिस ने तीनों के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में पेश कर दिए। सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम कोर्ट नंबर सात में हुई। विशेष लोक अभियोजक की ओर से पेश किए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर कोर्ट ने तीनों को लूट का दोषी पाया। दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने शिवम अग्निहोत्री अनुज व किशोर को सात-सात साल की सजा सुनाई।
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महिला से मारपीट में एक साल की सजा
इटावा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर दस ने महिला के साथ मारपीट करने के के तीन साल पुराने मामले की सूनवाई करते एक आरोपी को दोषी पाते हुए एक साल की सजा सुनाई। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव चतुर्वेदी ने बताया कि भरथना कस्बा के मोहल्ला ब्रह्मनगर निवासी अंकिता कौशल गुप्ता ने रिपोर्ट दर्ज कराई। आरोप लगाया था कि अनूप गुप्ता पुत्र बाबू राम ने उसके साथ मारपीट की थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन के बाद आरोपपत्र कोर्ट में पेश कर दिए थे। सुनवाई के बाद कोर्ट ने अनूप गुप्ता को मारपीट का दोषी पाया और उसे एक साल की सजा सुनाई। (संवाद)