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लूट और हत्या में तीन बदमाशों को मिली उम्र कैद

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इटावा। साढ़े तीन साल पहले बसरेहर के परचून दुकानदार से 50 हजार की रकम लूटकर उसके पिता की गोली मारकर हत्या करने वाले तीन बदमाशों को दस्यु प्रभावी क्षेत्र अधिनियम न्यायालय के विशेष न्यायाधीश ने शनिवार को आजीवन कारावास और कुल 1.20 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना की रकम का 50 प्रतिशत हिस्सा पीड़ित पक्ष को दिए जाने के आदेश भी कोर्ट ने दिए है।
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राज्य की ओर से मामले के पैरवीकर्ता सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र तिवारी ने बताया कि बसरेहर कस्बा निवासी विशाल कुमार परचूनी की दुकान किए हैं। उसके घर में ही दुकान बनी है। विशाल ने बसरेहर थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 17 अगस्त 2016 की रात करीब साढ़े आठ बजे पल्सर बाइक पर सवार तीन लड़के उसकी दुकान में घुस आए थे। वह रुपयों की गिनती कर रहा था। उसके पिता ब्रजेश कुमार सामान रख रहे थे। तीनों लड़कों ने उसके 50 हजार रुपये लूटकर भागने लगे। उसके पिता चिल्लाए तो उन लड़कों ने गोली मार दी। शोर शराबा सुनकर परिवार व मोहल्ले के लोगों ने आकर वैदपुरा थाना के देवसन गांव निवासी एक लुटेरे लड़के सत्यवीर यादव पुत्र रामकेशव को पकड़ लिया जबकि उसके दो साथी भाग गए। पकड़े गए लड़के ने उन दोनों के नाम बताए। घायल ब्रजेश की सैफई पीजीआई में मौत हो गई। पुलिस ने सत्यवीर समेत बसरेहर थाना क्षेत्र के चकवा खुर्द गांव निवासी संजू उर्फ संजय यादव पुत्र रनवीर उर्फ टेनी और जीतू पुत्र राजेंद्र यादव के खिलाफ लूट व हत्या आदि धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की थी।
पुलिस ने विवेचना में सत्यवीर, संजू व जीतू के अलावा राजू, अडू, सनोज व उल्फत के नाम जोड़कर कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल किया। दस्यु प्रभावी क्षेत्र अधिनियम/अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 8 डा विजय कुमार ने साक्ष्यों व गवाहों के बयानों के आधार पर सत्यवीर, संजू व जीतू को दोषी पाया। जबकि पुलिस विवेचना में जोड़े गए चारों अभियुक्तों को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया। तीनों दोषियों पर कोर्ट ने कुल 1.20 लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया। साथ ही आदेश दिए कि अर्थदंड की धनराशि में से 50 प्रतिशत रकम पीड़ित पक्ष को प्रदान की जाए।
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