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अधिकारियों कर्मचारियों पर भी लागू होगी आदर्श आचार संहिता

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फोटो संख्या 12- सभागार में बैठक करतीं जिलाधिकारी श्रुति सिंह साथ में सीडीओ प्रेरणा सिंह - फोटो : ETAWHA
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डीएम श्रुति सिंह ने बुधवार को चुनाव में लगे अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें उन्होंने बताया कि सभी उम्मीदवार /उनके प्रतिनिधि निर्वाचन के दौरान ऐसा कोई कृत्य लिखकर, बोलकर अथवा किसी प्रतीक के माध्यम से नहीं करेंगे जिससे किसी धर्म मजहब, संप्रदाय, जाति या सामाजिक वर्ग की भावना को ठेस पहुंचे।
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अथवा उससे विभिन्न वर्गों/दलों/व्यक्तियों के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो। किसी उम्मीदवार के व्यक्तिगत जीवन से संबंधित पहलुओं पर आलोचना नहीं की जाएगी।
मत प्राप्त करने के लिए जातीय, सांप्रदायिक और धार्मिक भावना का परोक्ष या अपरोक्ष रूप से सहारा नहीं लिया जाएगा। पूजा स्थलों जैसे मंदिर, मस्जिद ,गिरजाघर और गुरुद्वारा का उपयोग निर्वाचन में प्रचार व निर्वाचन संबंधी अन्य कार्यों के लिए नहीं किया जाएगा।
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डीएम ने बताया कि किसी चुनाव में गड़बड़ी करना या करवाना, मतदाता को रिश्वत देकर या डरा ,धमकाकर या आतंकित करके अपने पक्ष में मत देने के लिए प्रभावित करना भ्रष्ट आचरण माना जाएगा।
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