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Etawah News: छात्रों ने चलाई बाइक तो अभिभावक भुगतेंगे सजा

Fri, 05 Jan 2024 01:06 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा
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इटावा। नए मोटर एक्ट के तहत अब कोई मोटर मालिक या अभिभावक अपने नाबालिग पुत्र या पुत्री को बाइक चलाने के लिए देता है और उससे कोई दुर्घटना होती है तो ऐसी स्थिति में मोटर मालिक दोषी माना जाएगा। इसके तहत उसे जेल भी हो सकती है। जिला प्रशासन ने इसके लिए कमर कसनी शुरू कर दी है।
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शहर सहित ग्रामीण क्षेत्र में नाबालिग बच्चे स्कूटी और कार का संचालन कर रहे हैं। स्कूलों, इंटर कॉलेज और कोचिंग सेंटरों में पढ़ने वाले बच्चे दोपहिया वाहनों का उपयोग कर रहे हैं। सरकार के आदेश के बाद जिले में भी 18 साल से कम आयु के बच्चे स्कूटी-कार नहीं चला सकेंगे। वहीं, अभिभावक संरक्षक ने इस उम्र के बच्चों को दोपहिया व चौपहिया वाहन चलाने के लिए दिए, जो उन पर भी तीन साल तक की सजा और 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा।
16 वर्ष के किशोर चला सकेंगे 50 सीसी बाइक
नए मोटर वाहन अधिनियम के तहत 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान में मोटरयान नहीं चला पाएगा। किशोर 16 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के बाद किसी सार्वजनिक स्थान में 50 सीसी क्षमता की बाइक चला सकेगा। वहीं किसी भी मोटरयान का स्वामी किसी ऐसे व्यक्ति से जिसके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस न हो तो न उससे यान चलवाएगा और न ही इसे चलाने की अनुमति देगा।
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510 स्कूली वाहनों में लगाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे
स्कूल वाहनों में आने वाले बच्चों की सुरक्षा के लिए उनमें सीसी कैमरा लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। स्कूल वाहन निर्धारित मानक पूरे करने पर ही वाहनों का संचालन कर सकेंगे। शासन की ओर से वाहन स्वामियों को सीसीटीवी कैमरे लगवाने के लिए 31 मार्च तक का समय दिया गया है। एआरटीओ बृजेश कुमार ने बताया कि जिले में 510 स्कूली वाहन पंजीकृत है। कैमरे के लिए दिशा निर्देश दे दिए हैं।

वर्जन



18 वर्ष के नीचे के बालकों को गाड़ी चलाने को नहीं दी जानी चाहिए। इसके लिए अपने कॉलेज में विशेष जागरूकता अभियान चला कर छात्रों और उनके अभिभावकों को मीटिंग के माध्यम से जागरूक किया जाएगा। -डॉ. उमेश यादव, प्रधानाचार्य, श्री चित्रगुप्त इंटर कॉलेज
किसी किशोर मोटर वाहन अपराध में किशोर के संरक्षक या मोटरवाहन के स्वामी को ही दोषी मानते हुए दंडित किया जाएगा। सभी विद्यालयों को इसके संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही अभिभावकों से अनुबंध भी हस्ताक्षर करवाए जाएंगे।
- डाॅ. मुकेश यादव, एडीआईओएस



16 वर्ष से अधिक उम्र वाले किशोर सिर्फ 50 सीसी का वाहन चला सकते है। इससे कम उम्र वाले किशोर किसी भी प्रकार का कोई वाहन नहीं चला सकेंगे। इसके लिए व्यापक रूप से अभियान चलाया जाएगा। - बृजेश कुमार, एआरटीओ
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