फोटो संख्या 24 व 26 शहर में दौडने आटो रिक्शा
- फोटो : ETAWHA
इटावा। मंगलवार से जिले के सभी बाजार सुबह 9 से रात 8 बजे तक खुलेंगे और गांवों में साप्ताहिक हॉट लगाने की अनुमति भी मिल गई है। शहर की नई मंडी में थोक और फुटकर कारोबार का समय भी प्रशासन ने बदल दिया है। रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक घर से निकलने पर पाबंदी रहेगी।
जिलाधिकारी जेबी सिंह ने बताया कि बाजारों में दुकानें पहले की तरह एक-एक दिन बाएं और दाहिने ओर खुलेंगी। केवल समय में परिवर्तन किया गया है। सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक खोली जाएंगी। सोशल डिस्टेंसिंग समेत अन्य नियमों का पालन दुकानदार और ग्राहकों के लिए पहले की तरह जरूरी होगा। शहर की नई मंडी में अब रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक और फुटकर सब्जी मंडी में सुबह छह से नौ बजे तक कारोबार होगा। शहरी क्षेत्र में साप्ताहिक मंडी नहीं लगेगी, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लगाने की अनुमति दी गई है।
मिठाई की दुकानें खुलेंगी लेकिन व्यक्ति वहां बैठकर खा नहीं सकेगा। बारात घर खोले जा सकेंगे लेकिन अनुमति लेकर 30 लोगों ही शादी में शामिल हो सकेंगे। शादी में शस्त्र ले जाना वर्जित होगा। स्ट्रीट वेंडर/पटरी व्यवसायी भी फेस-मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर कारोबार कर सकेंगे। नर्सिंग होम एवं प्राइवेट अस्पतालों को इमरजेंसी एवं आवश्यक ऑपरेशन करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की अनुमति तथा समस्त सुरक्षा उपकरण एवं प्रशिक्षण के बाद खोलने की अनुमति दी जाएगी। खेल परिसर/स्टेडियम को क्रीड़ा/अभ्यास के लिए खोलने की अनुमति होगी, लेकिन इसमें दर्शकों की अनुमति नहीं होगी।अन्य नियम पहले की तरह ही लागू रहेंगे। कन्टेन्मेन्ट जोन के गांवोंमें खेती करने की छूट भी रहेगी।
सैलून, ब्यूटी पार्लर खुलेंगे: जिलाधिकारी ने बताया कि सैलून/ब्यूटी पार्लर की दुकानों को सोशल डिस्टेंसिंग एवं प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करने के साथ साप्ताहिक बंदी को छोड़कर प्रत्येक दिन खोलने की अनुमति होगी। इसमें बाल काटने इत्यादि कार्य करने वाले स्टाफ द्वारा कार्य करने के दौरान फेस-शील्ड तथा ग्लव्स पहनना अनिवार्य होगा, अन्य स्टाफ द्वारा भी फेस-मास्क, फेस कवर, ग्लव्स का प्रयोग किया जाएगा। यदि कपड़े का इस्तेमाल होता है तो एक