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Etawah News: सात साल की बालिका से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद

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इटावा। सैफई थाना क्षेत्र में सात साल की बालिका से दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की अदालत ने दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। दोषी पर 1,02,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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सैफई थाना क्षेत्र के एक गांव में 23 मई 2024 को सात वर्षीय बालिका घर के बाहर खेल रही थी। गांव भदेई निवासी जयपाल उर्फ छोटे बालिका को बहलाकर अपने खेत में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद बालिका के परिजन ने पुलिस को सूचना दी थी। मामले में सैफई थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धारा के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। पुलिस ने विवेचना के दौरान साक्ष्य इकट्ठा किए और आरोपी के खिलाफ आरोपपत्र अदालत में दाखिल किया। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने जयपाल उर्फ छोटे को दोषी माना। शुक्रवार को अदालत ने उसे आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई।
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