इटावा। युवती से दुष्कर्म के मामले में दोषी को न्यायालय ने शुक्रवार को 10 वर्ष के कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामला वर्ष 2020 में सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है।
पुलिस और अभियोजन की प्रभावी पैरवी के चलते करीब छह साल पुराने मामले में दोषी को सजा दिलाई गई। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के सराय दनायत निवासी किशनपाल उर्फ गुज्जर ने एक युवती के घर के बाहर बने बाड़े में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। घटना के संबंध में पीड़िता के भाई ने पुलिस को लिखित तहरीर दी थी।
इसके आधार पर सिविल लाइन थाने में 2020 में आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने साक्ष्य संकलित कर मामले में प्रभावी पैरवी की। इसके बाद न्यायालय ने सुनवाई पूरी करते हुए किशनपाल उर्फ गुज्जर को दोषी करार दिया। न्यायालय ने उसे 10 वर्ष के कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।(संवाद)