इटावा। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट विनीता विमल की अदालत ने मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले दोषी राहुल निवासी अशोक नगर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। तीन साल पुराने मामले में दो लाख रुपये के जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की आधी राशि पीड़िता को मुआवजे के तौर पर दी जाएगी।
फ्रेंड्स कॉलोनी थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले के व्यक्ति ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि 25 दिसंबर 2022 को शाम करीब चार बजे उसकी छह वर्षीय मासूम बच्ची अपने घर के दरवाजे पर खेल रही थी। तभी राहुल निवासी अशोक नगर उसे बहलाकर अपने घर ले गया। वहां उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। जब बच्ची घर में दिखाई नहीं दी तो उसकी बड़ी बेटी ने राहुल के साथ जाने के बात कही थी।
परिवार के सदस्य जब राहुल के घर पहुंचे और दरवाजा खटखटाया तो दरवाजा खुलने पर बच्ची वहां से रोती हुई बाहर आई और आपबीती सुनाई। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने तत्काल दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस द्वारा पेश किए गए आरोप पत्र और साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने मामले की सुनवाई की। गवाहों के बयानों और सबूतों के आधार पर अदालत ने राहुल को दोषी करार देते हुए उसे उम्रकैद की सजा सुनाई।