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Etawah News: दहेज हत्या में पति को 10 वर्ष कैद, 25 हजार जुर्माना

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फतेहपुर। हुसैनगंज थाना क्षेत्र के गोवर्धनपुर गांव में दहेज हत्या के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय के न्यायाधीश अजय कुमार ने दोषी पति मोनू को 10 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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थाना क्षेत्र के गोवर्धनपुर गांव निवासी प्रकाश की पुत्री बीना देवी की शादी 16 अगस्त 2019 को शिवबरन के पुत्र मोनू से हुई थी। शादी के बाद ससुराल पक्ष बाइक और 50 हजार रुपये के दहेज की मांग करता रहा। दहेज को लेकर कई बार ससुराल और मायके पक्ष के बीच पंचायत हुई।
पति व ससुरालियों ने वर्ष 2020 में गर्भवती बीना को इटावा जिले के जोतपुर गांव स्थित ईंट भठ्ठे पर मजदूरी के लिए ले जाया। पांच अप्रैल 2020 को बीना की हत्या कर शव यमुना नदी में फेंक दिया गया। हुसैनगंज पुलिस ने 12 दिसंबर 2020 को प्रकाश की तहरीर पर पति मोनू, ससुर शिवबरन, सास मेघिया और जेठ सोनू के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की।
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कोर्ट ने शुक्रवार को चार गवाहों के बयान सुनने के बाद पति मोनू को दोषी करार दिया। बाकि आरोपियों का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। पुलिस ने प्रकरण में केवल मोनू के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। सजा सुनाए जाने के बाद बीना के पिता प्रकाश ने बताया कि बेटी ने प्रेम विवाह के चलते शादी की थी। दूसरे पक्ष के कई नामजद लोग अभी भी भयभीत हैं।
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