इटावा। विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम पारूल श्रीवास्तव ने पुलिस टीम पर फायरिंग करने के दो साल पुराने मामले में दोषी को चार साल की सजा सुनाई है। उस पर तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक गौरव दीक्षित ने बताया कि 20 जनवरी 2021 को प्रभारी निरीक्षक बढ़पुरा जीवा राम यादव टीम के साथ चंबल पुल के पास संदिग्धों की चेकिंग कर रहे थे, तभी एक व्यक्ति पैदल जाता दिखाई दिया। पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो वह बीहड़ की ओर भागने लगा। पुलिस ने पीछा किया तो उसने पुलिस टीम पर फायर कर दिया।
पुलिस की जवाबी फायरिंग में उसको गोली लग गई और वह वहीं गिर पड़ा। तलाशी में उसके पास से तमंचा, कारतूस के अलावा खोखा भी बरामद हआ। पूछताछ में उसने अपना नाम अरुण कुमार निवासी बढ़पुरा बताया। मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने उसे जेल भेज दिया। छानबीन के बाद पुलिस ने आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल किया।
मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम की कोर्ट में हुई। विशेष लोक अभियोजक के द्वारा पेश किए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर कोर्ट ने अरुण कुमार को दोषी पाया और उसे चार साल की सजा व तीन हजार के अर्थदंड से दंडित किया।