इटावा। तीन साल पहले सैफई थाना क्षेत्र के एक गांव में कूड़ा डालने गई नाबालिग से छेड़छाड़ करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) ने दोषी युवक को चार साल की सजा सुनाई है।
अभियोजन के वकील दशरथ सिंह चौहान ने बताया कि सैफई के एक गांव में 12 जून 2018 को 16 वर्षीय किशोरी कूड़ा फेंकने जा रही थी। रास्ते में ही ललई सविता ने उसे रोक लिया और खेत में जबरन घसीट कर ले गया था।
खेत में वह नाबालिग के साथ छेड़खानी करने लगा। शोर मचाने पर आरोपी भाग निकला था। पीड़ित की शिकायत पर सैफई थाने में धारा 354 क, पोक्सो एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया गया था। विशेष न्यायाधीश दिनेश कुमार चौरसिया ने आरोपी ललई सविता को चार वर्ष की कैद की सजा सुनाई।