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डाक्टर पर 1. 55 लाख का जुर्माना

Sun, 29 Nov 2015 11:03 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो, इटावा
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इटावा। जिले के बसरेहर कस्बे में एक क्लीनिक चला रहे डाक्टर पर गलत इंजेक्शन लगाने पर मरीज की हालत बिगड़ने के मामले में उपभोक्ता फोरम ने एक लाख पचपन हजार रुपये का जुर्माना ठोका है।
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उपभोक्ता फोरम ने सुनवाई के बाद डाक्टर को दोषी पाया। टिप्पणी की है कि डाक्टर चिकित्सा के योग्य भी नहीं है। डाक्टर ने यदि एक माह के अंदर पीड़ित को रकम का भुगतान नहीं किया तो उस पर सात प्रतिशत का ब्याज देना होगा।

बसरेहर थाना क्षेत्र के गांव दुगावली निवासी महावीर सिंह पुत्र कल्याण सिंह ने आरोप लगाया था कि 26 अक्टूबर 2007 को उसकी पुत्र वधू पूनम पत्नी सुनवेश की तबियत खराब हो गई थी। उसे दिखाने के लिए कस्बा स्थित डा. सुरेश बौद्घ की क्लीनिक पर भेजा गया था।
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डाक्टर ने उसे गलत दवा दी व इंजेक्शन लगा दिया जिससे उसकी हालत और ज्यादा खराब हो गई। हालत बिगड़ने पर उसे इटावा लाया गया जहां डाक्टरों ने उसका इलाज करने से मना कर दिया। बाद में उसे आगरा ले जाया गया। जहां उसका उपचार कराया गया। काफी दिन बाद वह ठीक हुई। इलाज में उसका करीब डेढ़ लाख का खर्चा हुआ। बाद में महावीर ने 26 फरवरी 2009 को उपभोक्ता फोरम में परिवाद प्रस्तुत किया।

उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष श्याम बिहारी शर्मा, सदस्य अतुल कुमार व ममता के समक्ष मामला रखा गया। महावीर ने इलाज के बिल और साक्ष्य उपलब्ध कराए। टीम ने मामले की सुनवाई करते हुए पक्ष व विपक्ष की दलीलों को सुना और डाक्टर को दोषी पाया।

दोषी मिलने पर  उपभोक्ता फोरम ने डाक्टर पर एक लाख पचपन हजार रुपये का जुर्माना ठोंका है और टिप्पणी की है कि डाक्टर सुरेश बौद्ध चिकित्सा के योग्य नहीं है। फोरम ने कहा है कि यदि डाक्टर ने एक माह के अंदर रकम की अदायगी नहीं की तो उसे सात प्रतिशत का ब्याज भी अदा करना पडे़गा।
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