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Etawah: फिशर वन की दरगाह पर 15 अप्रैल तक आएगा फैसला; डीएफओ कोर्ट में दस्तावेज नहीं दिखा सका दूसरा पक्ष

Sat, 04 Apr 2026 01:36 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इटावा

सार

Etawah News: इटावा सफारी के पास फिशर वन में बनी सैयद बाबा की दरगाह को वन विभाग ने अवैध करार दिया है। डीएफओ कोर्ट में साक्ष्य न मिलने पर 15 अप्रैल तक इसके ध्वस्तीकरण का आदेश जारी होने की संभावना है।
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फिशर वन क्षेत्र में बनी दरगाह - फोटो : Amar ujala
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विस्तार
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इटावा सफारी सड़क से लगभग एक किलोमीटर अंदर फिशर वन क्षेत्र में बनी दरगाह के ध्वस्तीकरण आदेश इसी माह 15 अप्रैल तक आने की संभावना है। वन विभाग की ओर से वादी बने वन दरोगा का दावा है कि डीएफओ कोर्ट में 28 मार्च को पड़ी तारीख में दरगाह पक्ष के लोग कोई भी पुख्ता दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके हैं।

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बता दें कि सफारी सड़क से लगभग एक किलोमीटर अंदर जंगल में एक दरगाह बनी है। इसे लोग बीहड़ वाले सैयद बाबा की मजार कहते हैं। एक शिकायत पर वन विभाग की टीम ने इस मजार के अस्तित्व की जांच की थी। वन विभाग के रिकॉर्ड में कोई भी दरगाह का जिक्र नहीं मिला था। दरगाह को 0.0281 हेक्टेयर वन भूमि पर अवैध बताकर नोटिस जारी किया था।

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मामले में कोर्ट 15 अप्रैल तक फैसला सुनाएगी
इसके बाद फरवरी 2026 में मामला डीएफओ कोर्ट में सुनवाई के लिए पहुंचा था। 28 मार्च को डीएफओ कोर्ट ने अंतिम मौका दिया था। इस दौरान दरगाह पक्ष के लोगों ने एक किताब के पेज को प्रस्तुत किया था। इसमें दरगाह का जिक्र होने का दावा किया गया था। अब इस मामले में कोर्ट 15 अप्रैल तक फैसला सुनाएगी।
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