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केस डायरी पेश न करने पर विवेचक पर कार्रवाई के लिए एसएसपी को पत्र लिखा

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इटावा। इकदिल थाना क्षेत्र में मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किए गए लूट के आरोपी को कोर्ट में न्यायिक रिमांड के लिए प्रस्तुत न करने व आरोपी को किसी अन्य स्थान पर रखने के मामले में विशेष न्यायाधीश (दंड प्रेक्षण क्षेत्र अधिकार) अवधेश कुमार ने विवेचक के खिलाफ कार्रवाई के लिए एसएसपी व एडीजी कानपुर जोन को पत्र लिखा है। कोर्ट ने दोषियों पर होने वाले कार्रवाई से अवगत कराने का भी निर्देश दिया है।
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शराब कारोबारी के मुनीम विनय कुमार से इकदिल थानाक्षेत्र के कानपुर-इटावा हाईवे पर एक जुलाई को तमंचों के बल पर लगभग सात लाख रुपये की लूट हुई थी।
इस मामले में इकदिल थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच टीम ने पांच जुलाई को एनएच दो ओवरब्रिज पर मुठभेड़ में भरथना के नगला गजा निवासी मनोज कुमार उर्फ बंटी, नगला नया के रवि कुमार और सुरजीत सिंह को गिरफ्तार किया था।
मुठभेड़ के दौरान मनोज पुलिस की गोली से घायल हो गया था। पुलिस ने रवि व सुरजीत को 14 दिन तक क्वारंटीन सेंटर में रखा। जबकि मनोज को किसी अन्य स्थान पर रखा।
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पकड़े गए आरोपी मनोज को कोर्ट में पेश नहीं किया। शुक्रवार को विवेचक ने कोर्ट ने अर्जी देकर कहा कि आरोपी मनोज को एंबुलेंस से लाया गया है। वह न्यायालय के बाहर है।
साक्ष्य संकलन की कार्रवाई बाकी है। इसलिए सभी आरोपियों का 14 दिन का रिमांड स्वीकार किया जाए। इस पर न्यायाधीश ने पांच जुलाई का आदेश देखा, तो उसमें रवि व सुरजीत को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया, लेकिन मनोज के ब बाबत कोर्ट को कोई जानकारी पुलिस ने नहीं दी।
इसके साथ ही कोर्ट में पेश विवेचक मुकदमे की केस डायरी भी लेकर नहीं पहुंचे। इसे न्यायाधीश ने कोर्ट के आदेश का उल्लंघन मानते हुए एसएसपी व एडीजी को पत्र लिखा है।
इसके बाद न्यायाधीश ने सभी आरोपियों की 28 जुलाई तक की रिमांड को स्वीकृत कर दिया। वहीं आरोपी मनोज को जेल भेज दिया। 28 जुलाई को आरोपियों की वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पेशी होगी।
न्यायाधीश ने जेल अधीक्षक को जेल मैनुअल के मुताबिक आरोपी मनोज को चिकित्सा मुहैया कराने का भी निर्देश दिया है। यह जानकारी शासकीय अधिवक्ता गौरव दीक्षित ने दी।
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