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सामूहिक दुष्कर्म मामले में आरोपी को 20 साल की सजा

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इटावा। वर्ष 2015 में कार सवार तीन युवक कार से महिला का अपहरण कर जनपद औरैया ले गए थे, जहां आरोापियों ने महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था। गुरुवार को अपर सत्र न्यायाधीश शीरीन जैदी ने जनपद औेरैया थाना बाबरपुर के अशोक नगर निवासी लक्ष्मी नरायन को इस संबंध में 20 साल की सजा सुनाई है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दंड) तरुण कुमार शुक्ला ने गुरुवार को बताया कि बकेवर थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी महिला 27 अक्टूबर 2015 को दवा लेने गई थी। तभी दोपहर दो बजे गांव में बिना नंबर प्लेट के चार पहिया वाहन सवार शिवम, लक्ष्मी नरायन व एक अन्य महिला को पकड़कर जनपद औरैया के दिबियापुर ले गए थे। महिला के पति ने बकेवर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। महिला किसी तरह तीन दिसंबर 2015 को आरोपियों के चंगुल से छुटकर एक दुकान के पास पहुंची।
जानकारी पर औरैया निवासी महिला के परिजन मौके पर पहुंचे और बकेवर थाने लाए। महिला ने तीन लोगों पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया था। बकेवर पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया था। अधिवक्ता ने अपर सत्र न्यायाधीश के सामने कई साक्ष्य पेश किए। अपर सत्र न्यायाधीश शीरीन जैदी ने दोनों पक्षों से बयान सुने। इसके बाद जनपद औेरैया थाना बाबरपुर के अशोक नगर निवासी लक्ष्मी नरायन को महिला का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म करने पर 20 साल की सजा सुनाई है। वहीं, शिवम व एक अन्य के खिलाफ मामला विचाराधीन है।
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