फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

गैंगस्टर एक्ट में पंजाब के दो लोगों को तीन तीन साल की सजा

विज्ञापन
विज्ञापन
इटावा। गैंगस्टर एक्ट के विशेष न्यायाधीश नीरज गौतम ने समाज विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने पर पंजाब प्रांत के दो लोगोें को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है।
विज्ञापन

राज्य सरकार की ओर से मामले के पैरवीकर्ता विशेष लोक अभियोजक कृष्ण सहाय शुक्ला ने बताया कि फ्रेंड्स कालोनी थाना पुलिस ने पंजाब प्रांत के अमृतसर जिले के बिटबिजन थाना के जिते सुल्तानगंज रोड निवासी विक्रमजीत उर्फ विशू और अमृतसर के ही रंजीत एवेन्यु थाना क्षेत्र के जितेंद्र सिंह उर्फ जतिन के खिलाफ उप्र गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1986 की धारा 2/3 में कोर्ट में आरोपपत्र प्रस्तुत किया था।
इस पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) नीरज गौतम ने गत बृहस्पतिवार को दोनों को दोषी पाया और तीन-तीन साल के कारावास समेत 5-5 हजार के अर्थदंड दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें