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छात्रा से दुष्कर्म करने वाले को दस साल की कैद

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इटावा। पौने तीन साल पहले नर्सिंग की छात्रा से दुष्कर्म करने वाले युवक को अपर सत्र न्यायाधीश रेनू सिंह ने दस साल की कैद सुनाई है। 60 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। इस रकम में से 40 हजार रुपये पीड़िता को देने के भी आदेश कोर्ट ने दिए हैं।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) वीरेंद्र सिंह वर्मा ने बताया कि एटा जिले के जैथरा थाना क्षेत्र के नगला गजपति गांव निवासी विजय पुत्र विजेंद्र सिंह के खिलाफ फ्रेंड्स कालोनी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। यह रिपोर्ट पुलिस ने पीड़िता के भाई की तहरीर पर धारा 376 व 366 के तहत करीब पौने तीन साल पहले मामला दर्ज किया था।
वादी ने दर्ज कराए मुकदमा में कहा था कि उसकी 20 साल की बहन एक प्राइवेट हॉस्पिटल के छात्रावास में रहकर जीएनएम का कोर्स कर रही थी। 20 अप्रैल 2017 को विजय ने छात्रावास में रह रही एक अन्य लड़की को फोन किया था। उसने इस लड़की से कहा कि वह उसकी बहन (पीड़िता) से बात करा दे। क्योंकि पीड़िता की मां ने उसे ले आने को कहा है। इसके बाद विजय पीड़िता को बहला फुसलाकर साथ ले गया। लेकिन जब उसकी बहन घर नहीं पहुंची तो परिजन छात्रावास पहुंचे। लड़की से पूरी जानकारी मिली। विजय अपने घर से नदारद था।
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पुलिस ने विजय के खिलाफ कोर्ट में आरोपपत्र प्रस्तुत किया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या एक रेनू सिंह ने साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर विजय को दोषी पाया और मंगलवार को दस साल सश्रम कारावास समेत कुल 60 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
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