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इटावा: महिला से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद, 2018 में घर में घुस युवक ने दिया था वारदात को अंजाम

Fri, 26 Mar 2021 09:25 PM IST
प्रभापुंज मिश्रा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
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अदालत ने सुनाई सजा - फोटो : सोशल मीडिया
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उत्तर प्रदेश के इटावा में बलरई थाना क्षेत्र के एक गांव में महिला के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने तीन साल के अंदर अभियुक्त को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही सवा लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है।
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वर्ष 2018 में आरोपी ने घर में घुसकर महिला के साथ मुंह में कपड़ा ठूंसकर दुष्कर्म किया था। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दंड ) तरुण कुमार शुक्ला ने बताया कि बलरई थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी 24 वर्षीय महिला पांच अगस्त 2018 को अपने घर के एक कमरे में बच्चों के साथ सो रही थी।
 
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उसका पति दूसरे कमरे में सो रहा था। उसी दौरान गांव का प्रदीप छत पर चढ़कर सीढ़ियों के सहारे महिला के कमरे में पहुंच गया। महिला के साथ छेड़छाड़ की। विरोध करने पर महिला के मुंह में कपड़ा ठूंसकर दुष्कर्म किया था।

महिला के हाथों की चूड़ियां टूटने की आवाज सुनकर पति की नींद खुल गई। उसने पत्नी के मुंह से कपड़ा निकाला। इसी बीच आरोपी मौके से भाग गया था। पुलिस ने छेड़छाड़ व दुष्कर्म की धारा में रिपोर्ट दर्ज की थी। मामले की विवेचना तत्कालीन दरोगा देवी चरन साहू ने की।

उन्होंने आरोपों की सही पाते हुए चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। सरकारी वकील और बचाव पक्ष की दलील सुनने के बाद सबूतों व साक्ष्यों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश शीरीन जैदी ने शुक्रवार को प्रदीप को छेड़छाड़ व दुष्कर्म का दोषी माना। उसे 20 साल की सश्रम सजा सुनाई। सवा लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। प्रदीप जिला कारागार में बंद है।
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