उत्तर प्रदेश के इटावा में बलरई थाना क्षेत्र के एक गांव में महिला के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने तीन साल के अंदर अभियुक्त को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही सवा लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है।
वर्ष 2018 में आरोपी ने घर में घुसकर महिला के साथ मुंह में कपड़ा ठूंसकर दुष्कर्म किया था। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दंड ) तरुण कुमार शुक्ला ने बताया कि बलरई थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी 24 वर्षीय महिला पांच अगस्त 2018 को अपने घर के एक कमरे में बच्चों के साथ सो रही थी।