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ग्राम प्रधान और दिवंगत सचिव के देयकों से होगी 2 लाख 40 हजार की वसूली

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इटावा। चकरनगर विकास खंड के ग्राम पंचायत बिडौरी में विकास कार्यों में अनियमितताएं बरती गई। विकास कार्य हुआ नहीं और उसकी धनराशि निकाल की गई। गांव में शौचालय अधूरे पाये गए। जिलाधिकारी श्रुति सिंह ने जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर ग्राम प्रधान एवं सचिव से कुल 2 लाख 40 हजार 190 रूपये की वसूूली के आदेश जारी किए गए हैं। यह धनराशि ग्राम पंचायत बिडौरी के खाते में एक सप्ताह के अंदर जमा करानी होगी। ग्राम पंचायत सचिव की मृत्यु हो चुकी है। उनके बकाया देयकों के भुगतान से दुरुपयोगित धनराशि की कटौती की जाएगी।
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गांव निवासी चंद्रप्रकाश ने शपथ पत्र देकर जिलाधिकारी से गांव में विकास कार्यों में हुई धांधली की शिकायत कर जांच कराने की मांग की थी। डीएम ने उपकृषि निदेशक एके सिंह की अध्यक्षता में जांच टीम गठित कर विकास कार्यों की जांच करवाई। जांच के दौरान गांव में विकास कार्यों में कई जगह धांधली पकड़ी गई। 1 जनवरी 2017 को 44920 एवं 19 दिसंबर 2019 को 3000 रुपये खाते से निकाले गए। इन खर्चों का कोई बाउचर नहीं मिला। इसमें कुल 47920 रुपये की धनराशि ग्राम प्रधान एवं सचिव से वसूली योग्य पाई गई। वर्ष 2017 -18 में सुदारी के घर से दर्शन के घर तक इंटरलाकिंग के कार्य में ईंट गिट्टी का प्रयोग नहीं किया गया। इस एवज में किए गए 23624 रुपये का भुगतान अनियमित पाया गया।
इसी प्रकार इंटरलाकिंग रोड निर्माण कार्य, सीसी कार्य में अनियमितता उजागर हुई। जांच में कुल 240190 रुपये की धनराशि का दुरूपयोग किए जाने की पुष्टि हुई।
जिलाधिकारी श्रुति सिंह ने पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 मे प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए तत्कालीन सचिव स्व सूर्यकांत दुुबे एवं ग्राम प्रधान विद्या देवी से कुल दुरुपयोग धनराशि का 50-50 फीसदी भाग वसूलने के आदेश जारी किए हैं।
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वसूली आदेश का अनुपालन कराने के लिए जिला पंचायत राज अधिकारी एवं सहायक विकास अधिकारी पंचायत को जिम्मेदार बनाया गया है।
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