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छेड़छाड़ के आरोपी को चार साल की सजा

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अपर सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार चौरसिया ने सोमवार को किशोरी से छेड़छाड़ के मामले में विक्रम प्रताप सिंह उर्फ विक्की ठाकुर निवासी बनिया बाजार कैंट कानपुर नगर को चार साल की सजा सुनाई है। साथ ही साढ़े पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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विशेष लोक अभियोजक अधिवक्ता दशरथ सिंह चौहान ने बताया कि 11 अगस्त 2014 को सदर कोतवाली क्षेत्र के एक मकान में किराये पर रहने वाली महिला अपनी 16 साल की बेटी के साथ रात को सो रही थी। तभी ऊपर कमरे में किराये पर रहने वाले विक्रम प्रताप सिंह व उसका साथी पवन कुमार निवासी पुरानी चौगुर्जी इटावा छत का जाल काट कर कमरे में घुस आए। बेटी से छेड़छाड़ करने लगे। शोर सुनकर महिला व उसका बेटा उठ गए तो आरोपियों ने बेटे पर तमंचा तान दिया था। न्यायाधीश दिनेश कुमार चौरसिया ने दोनों पक्षों की बात सुनी। साक्ष्य न मिलने पर न्यायाधीश ने पवन कुमार को दोषमुक्त कर दिया। विक्रम प्रताप सिंह उर्फ विक्की ठाकुर को चार साल की सजा सुनाई और साढ़े पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया। (संवाद)
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