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तीन लुटेरों को पांच-पांच साल की सजा

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इटावा। दस्यु प्रभावी क्षेत्र अधिनियम कोर्ट ने शुक्रवार को तीन लुटेरों को पांच पांच साल की सजा सुनाई है। तीनों पर छह छह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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राज्य की ओर से मामले के पैरवीकर्ता सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दंड देवेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि जसवंतनगर थाना क्षेत्र के प्रतापपुरा गांव निवासी शिवपाल यादव पुत्र बांकेलाल ने थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि 18/19 सितंबर 2014 की रात करीब एक बजे आवाज लगाकर दरवाजा खुलवाया। उसकी मां के दरवाजा खोलते ही 3-4 बदमाश घुस आए और आंगन में लेटे उसके पिता बांके लाल व ताऊ मेवाराम यादव को लाठी डंडों से हमला करके घायल कर दिया। पिता बेहोश हो गए थे।
इन बदमाशों ने अलमारी व बक्सों में रखे करीब डेढ़ लाख रुपये जेवर व नगदी निकाल ली और ले गए। थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल की। शाहजहांपुर जिले के जैतीपुर थाना के डभैरा गांव निवासी यूसुफ उर्फ कालिया उर्फ रजी उर्फ यूनुस पुत्र दूल्हे, तौकीर उर्फ चेयरमैन पुत्र दूल्हे, सोनू पुत्र मुनीष व डैनी पुत्र नन्हे के खिलाफ लूट की धारा 394 व 411 में आरोपपत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया। कोर्ट के आदेश पर सोनू की पत्रावली पृथक कर दी गई।
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दस्यु प्रभावी क्षेत्र अधिनियम न्यायालय के विशेष न्यायाधीश/ अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 8 डॉ. विजय कुमार ने साक्ष्यों व गवाहों के बयान पर यूसुफ, तौकीर व डैनी को दोषी पाया। शुक्रवार को कोर्ट ने तीनों को 5-5 साल सश्रम कारावास और कुल 6-6 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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