इटावा। अपर सत्र एवं विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट कुलदीप सक्सेना ने 2 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले को 10 वर्ष की सजा एवं 5 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
घटनाक्रम के अनुसार दुष्कर्म दोषी मैनपुरी जिले के थाना किशनी के नगला अहिर निवासी 19 वर्षीय इंदल उर्फ शैलेंद्र कुमार यादव पुत्र विश्राम सिंह मासूम बच्ची के गांव में आता जाता था।
बीती तीन जनवरी 2014 को इंदल दो वर्ष की बच्ची को गोद में खिलाता रहा। उसके बाद वह अपनी बुआ के लड़के के घर ले गया। वहां उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया।
बच्ची की चीख पुकार सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे तो इंदल के पास बच्ची खून से लथपथ मिली। मौका पाकर इंदल भाग गया, लेकिन घंटे भर में ही गांव वालों ने उसे पकड़ लिया।
मामले की रिपोर्ट बसरेहर थाना में दर्ज कराई गई। विवेचना के बाद कोर्ट में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया।
न्यायाधीश ने अभियोजन एवं बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद इंदल को दोषी पाया। उसे 10 वर्ष के कारावास एवं 5 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता रवींद्र सिंह यादव ने पैरवी की।