इटावा। आरटीओ से मारपीट करने वाले दो लोगों के खिलाफ पुलिस ने चार्जसीट दाखिल कर दी है। पुलिस ने सरकारी कर्मचारी के साथ मारपीट की धारा को हटा दिया है।
सितंबर में 13 तारीख को इटावा आरटीओ सौरभ कुमार व पीटीओ अरविंद कुमार जैसल ने दो गाड़ियों से सुबह करीब साढ़े सात बजे बकेवर बाईपास हाईवे पर मौरंग लदे ट्रकों को रोका था। तभी कार में बैठे करीब आधा दर्जन से अधिक लोगों ने आरटीओ व पीटीओ व उनके साथ के कर्मचारियों के साथ मारपीट की थी। आरटीओ के साथ के अधिकारियों व कर्मचारियों ने कार सवार दो लोगों को पकड़ लिया था। इसमें एक चकरनगर की सपा की ब्लॉक प्रमुख का भाई ब्रजकिशोर पुत्र रामशंकर व धीरज पुत्र हुकुम सिंह निवासीगण हैंवरा थाना सैफई था। जिनको पुलिस ने मामला दर्ज कर जेल भेज दिया था।
मामले में कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ था। आरटीओ की टीम के साथ खनन माफियाओं के द्वारा की गई मारपीट और जानलेवा हमला की घटना के अन्य अज्ञात हमलावरों में से किसी का भी नाम दो माह में प्रकाश में नहीं ला पाई है। यही नहीं पुलिस ने मामले से सरकारी कर्मचारी के साथ मारपीट करने की धारा को हटा दिया है। मामले की विवेचना कर रहे लखना चौकी इंचार्ज रमाशंकर उपाध्याय ने बताया कि मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर उक्त धारा को हटाया गया है। जेल गए दो लोगों के खिलाफ आरोपपत्र लगा है शेष अज्ञात लोगों के बारे में पता लगाया जा रहा है। ब्यूरो