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दंपति के खिलाफ ऑनर किलिंग का मुकदमा

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बलरई (इटावा)। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर बलरई थाना पुलिस ने युवक व युवती की ऑनर किलिंग के आरोप में गोपालपुर गांव के दंपति व एक परिजन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आरोपी दंपति युवती के माता-पिता हैं। घटना बीती सात अगस्त की है।
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इकदिल थाना क्षेत्र के नगला बैनी गांव निवासी वीरेंद्रसिंह पुत्र रघुवरदयाल ने सीजेएम कोर्ट में प्रार्थनापत्र दिया था कि उसकी बहन शिववती की शादी बलरई थाना क्षेत्र के गोपालपुर निवासी गयाप्रसाद से हुई है। बहनोई गयाप्रसाद की मौत हो चुकी है और बहन लकवा की बीमारी से पीड़ित है। उसके 22 साल के भांजे प्रेमचंद्र को गांव का ही लायक सिंह गत 7 अगस्त की रात करीब आठ बजे घर से बुला ले गया। अगले दिन सुबह तक प्रेमचंद्र के न लौटने पर बहन शिववती ने उसे फोन किया।
वह बहन के घर पहुंचा। खोजबीन की तो उसके भांजे प्रेमचंद्र व लायक सिंह की पुत्री नीलू के शव रेलवे लाइन पर पड़े मिले। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया। गत 9 अगस्त को बहन के परिजनों व गांव के लोगों ने उसे बताया कि नीलू व प्रेमचंद के बीच प्रेम संबंध थे। इसी से रंजिश मानकर लायक सिंह, उसकी पत्नी रेशमा देवी व लायक सिंह के भाई तर्जन सिंह ने दोनों मारकर रेल लाइन पर फेंककर आत्महत्या दर्शा दी। जबकि, दोनों की ऑनर किलिंग की गई है।
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दर्ज रिपोर्ट में वीरेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि आरोपी दबंग अपराधी हैं। उनके खिलाफ गांव में कोई मुंह खोलने को तैयार नहीं है। लायक सिंह जब उसके भांजे को घर से ले गया था। तब घर में उसकी भांजी मौजूद थी। जिसने अपने भाई को ले जाते हुए देखा था।
इस मामले की शिकायत उसने 13 अगस्त को एसएसपी से की। लेकिन कोई सुनवाई न होने पर रजिस्ट्री के जरिए शिकायत भेजी। फिर भी आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई न होने पर वह उसकी बहन को धमकियां दे रहे थे। लिहाजा मजबूर होकर उसे कोर्ट की शरण में आना पड़ा। पुलिस ने हत्या की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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