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किशोरी से दुष्कर्म में दस साल की सजा

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इटावा। अपर सत्र न्यायालय पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश ने गत सोमवार को किशोरी से दुष्कर्म मामले में दोषी युवक को दस साल का कारावास व दस हजार रुपये जुर्माना सुनाया है। अर्थदंड की धनराशि में से पांच हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
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किशोरी से दुष्कर्म का यह मामला बकेवर थाना क्षेत्र के एक गांव का है। 8 नवंबर 2014 को 13 साल की किशोरी घर से दूसरे घर में बकरी लेने गई थी। तभी उसका पड़ोसी युवक सलमान पुत्र निजाम पीछे से गया और उसका मुंह दबाकर जंगल में ले गया। जहां किशोरी के साथ उसने दुष्कर्म किया। किशोरी को जंगल में ही छोड़कर भाग गया था।
खोजबीन में मां को उसकी बच्ची बेहोशी की हालत में मिली थी। होश में आने पर किशोरी ने पूरी घटना बताई थी। इस पर किशोरी के पिता ने बकेवर थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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इस मामले में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) दशरथ सिंह चौहान ने पैरवी की। उन्होंने बताया कि गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने अभियुक्त सलमान को दुष्कर्म करने का दोषी पाया। इस पर न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार चौरसिया ने गत 18 नवंबर को सलमान को दस वर्ष के कठिन कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड सुनाया।
अधिवक्ता दशरथ सिंह चौहान ने बताया कि कोर्ट ने अर्थदंड अदा न करने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतने और दोष सिद्ध से वसूली जाने वाली धनराशि में से पांच हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश भी दिए हैं।
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