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इटावाः होटलों में आग से बचाव के बंदोबस्त नहीं

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शहर के एक होटल में जांच करते अग्निशमन अधिकारी तबारक हुसैन। संवाद - फोटो : ETAWAH
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इटावा। होटलों और रेस्टोरेंट में आग से बचाव के बंदोबस्त नहीं है। शहर के कुल 23 होटलों में सिर्फ दो के पास ही फायर ब्रिगेड की एनओसी है। लखनऊ के एक होटल में आग से चार लोगों की मौत के बाद अग्निशमन विभाग सक्रिय हुआ है। मंगलवार को विभागीय अफसरों ने शहर के 11 होटलों की जांच की। इनमें किसी के पास एनओसी नहीं मिली। इन सभी को नोटिस जारी किया गया है।
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इटावा में अधिकतम होटल मानकों की अनदेखी कर बने हैं। नियमानुसार नई बिल्डिंग के साथ ही 15 मीटर ऊंचे होटलों के लिए कई नियम हैं। स्टेशन के आसपास आधा दर्जन से अधिक होटल गलियों में बने हुए हैं। यहां कोई हादसा होता है तो अग्निशमन विभाग की गाड़ी भी मौके पर नहीं पहुंच पाएगी। नियमों के अनुसार गलियों में होटल निर्माण नहीं होना चाहिए। इमारतों में बॉलकनी के साथ हवादार लॉबी होनी चाहिए। फायर एग्जिट के लिए अलग से सीढ़ी होनी चाहिए। होटल में पार्किंग के लिए जगह होना अनिवार्य है। होटल के सामने 12 फीट से अधिक चौड़ी सड़क होनी चाहिए। जेनरेटर और ट्रांसफार्मर के लिए अलग से रूम होना चाहिए। होटलों में पानी की टंकी के साथ स्प्रिंक्लर, होज रील और ड्रेेंचर जैसी फायर फाइटर सुविधा होनी चाहिए।
11 होटलों की जांच हुई है। कोई भी मानकों पर खरा नहीं उतरा है। होटल संचालकों को कई बार नोटिस भी दी गई है। शहर में 23 होटल हैं, इनमें केवल दो के पास ही एनओसी है।
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- तबारक हुसैन, अग्निशमन अधिकारी
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