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दो लुटेरों को पांच पांच साल की सजा

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इटावा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट पारुल श्रीवास्तव ने 12 साल पुराने मामले में दो लुटेरों को पांच-पांच साल की कैद सुनाई है। साथ ही सात-सात हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर उन्हें दो माह का अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा।
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जिला शासकीय अधिवक्ता शिव कुमार शुक्ला ने बताया कि इटावा पीएसी में तैनात मैनपुरी निवासी सुखवीर सिंह 11 नवंबर 2010 को छुट्टी लेकर बाइक से गांव जा रहे थे। उनके साथ उनका पुत्र आयुष व पुत्री सोनम भी साथ थी। वे लाइसेंसी राइफल भी साथ लिए थे। सैफई थाना क्षेत्र के ग्राम दुमीला के पास बाइक सवार दो बदमाशों ने उनके पास से राइफल लूट ली।
सुखबीर की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। उनसे राइफल भी बरामद कर ली थी। पकड़े गए बदमाशों में भिंड निवासी प्रहलाद लोधी व रनवीर थे। विवेचना के बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिए। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता गौरव दीक्षित ने कोर्ट में साक्ष्य व गवाह पेश किए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपियों को दोषी पाया गया और सजा सुनाई गई।
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