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मारपीट के मामले में चार को तीन साल की सजा

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इटावा। जिल जज विनय कुमार द्विवेदी ने मारपीट के मामले में चार लोगों को दोषी करार देते हुए तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। चारों पर एक-एक हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।
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भरथना के नगला चित्त निवासी लोकेंद्र अपने भाई के साथ पांच अप्रैल 2020 को खेत में पानी लगा रहे थे। इस दौरान इसी गांव के राजेंद्र सिंह, बेटे महावीर उर्फ पिंटू और दो रिश्तेदार सहदेव सिंह और विनय के साथ खेत में पहुंच गए। लोकेंद्र से पानी लगाने को मना करने लगे। इस पर दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। इसी बीच राजेंद्र सिंह ने बेटे और रिश्तेदारों के साथ मिलकर लाठी-डंडों से लोकेंद्र और उसके भाई को पीट दिया। इसमें लोकेंद्र के सिर पर चोटें आई थीं और उसका भाई भी घायल हुआ था।
पीड़ित पक्ष ने इसकी सूचना भरथना थाने में दी थी। इस पर पुलिस ने एनसीआर दर्ज कर दोनों का मेडिकल कराया था। मेडिकल रिपोर्ट में लोकेंद्र के सिर में गंभीर चोटें आई थीं। चारों आरोपियों पर मामला दर्ज किया था। गुरुवार को चारों को सजा सुनाई गई।
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