जिले में वीडियो कांफ्रेंसिंग सेवा की मंगलवार से शुरूआत हो गई। न्यायालय परिसर में आयोजित उद्घाटन समारोह के दौरान जिला जज रविंद्रनाथ कक्कड़ ने फीता काटकर इसका शुभारंभ किया।
इस मौके पर जिला जज ने कहा कि अब जिला कारागार में निरुद्ध बंदियों को रिमांड के लिए न्यायालय में आना आवश्यक नहीं होगा। धारा-167 (2), 209 व 309 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत होने वाले रिमांड सीधे वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हो सकेंगे। इससे समय व सरकारी धन की बचत होगी तथा सुरक्षा की दृष्टि से भी सुविधाजनक होगा।
इस मौके पर उपस्थित वक्ताओं ने कहा कि जनपद न्यायाधीश की प्रेरणा व नोडल अधिकारी (कंप्यूटर्स) उमेश चंद्र पांडेय के प्रयास से यह सफलता प्राप्त हुई है। कार्यक्रम में जिलाधिकारी डा. नितिन बंसल, एसएसपी मंजिल सैनी आदि अधिकारियों सहित जफीर अहमद, डीसी सिंह सहित अपर जनपद न्यायाधीश गण के अलावा डीबीए, सीबीए पदाधिकारी उपस्थित रहे।