इटावा। महिला के गले से सोने की जंजीर लूटने वाले दो दोषियों को कोर्ट ने तीन-तीन साल की कैद और और दो-दो हजार रुपये जुर्माना लगाया है। दोनों दोषी पंजाब के रहने वाले हैं।
राज्य की ओर से मामले के पैरवी कर्ता सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दंड देवेंद्र तिवारी ने बताया कि नगर के न्यू कालोनी चौगुर्जी निवासी महिला मंजू देवी ने फ्रेंड्स कालोनी थाने में 11 नवंबर 2016 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया कि वह दोपहर करीब दो बजे पीएसी बटालियन के सामने एक गृह प्रवेश कार्यक्रम में शामिल होकर घर लौट रही थीं। तभी डॉ. सुरेंद्र सिंह यादव के घर के सामने गली में पहले से खड़े दो लड़कों ने उसके गले पर झपट्टा मारा और करीब डेढ़ तोला सोने की जंजीर खींच कर बाइक से भाग गए। दर्ज रिपोर्ट में पीड़ित महिला ने कहा कि वह उन लड़कों के सामने आने पर पहचान सकती है।
थाना पुलिस ने अज्ञात लड़कों के विरुद्ध धारा 392 के तहत मुकदमा दर्ज किया। बाद में पुलिस ने चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर बाइक से जाते समय पंजाब प्रांत के अमृतसर शहर के थाना वितविजन के गांव सुल्तानगंज निवासी विक्रमजीत सिंह उर्फ विशू और अमृतसर के ही रंजीत ऐवन्यू थाना के लारेंस रोड निवासी जितेंद्र सिंह उर्फ जतिन को इटावा नगर के लाइन पार क्षेत्र विजयनगर मार्ग पर पकड़ लिया। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपी लूट के इरादे से मैनपुरी की ओर से इटावा आ रहे थे।
पुलिस को इनके पास से उक्त महिला मंजूदेवी से लूटी हुई चेन भी बरामद हुई थी। पुलिस ने उनके खिलाफ लूट मामले में आरोपपत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया। साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र/अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 8 डॉ. विजय कुमार ने मंगलवार को विक्रमजीत सिंह उर्फ विशू व जितेंद्र सिंह उर्फ जतिन को दोषी पाया। दोनों को तीन-तीन साल के सश्रम कारावास और दो-दो हजार रुपये अर्थदंड सुनाया।