इटावा। महिला की गोली मारकर हत्या करने वाले को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। मामला अप्रैल 2012 का है।
मामले में राज्य सरकार की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अजीत प्रताप सिंह तोमर ने पैरवी की। उन्होंने बताया कि घटना 25 अप्रैल 2012 की है। भरथना थाना क्षेत्र के हाजीपुर गांव निवासी किसान अभयराम की बेटी रीतू की हत्या कर दी गई थी। अभयराम उस दिन सुबह 5 बजे खेत पर गेहूं काटने गया था। उसे घरवालों ने फोन करके बताया था कि रीतू को गोली मार दी गई है। अभयराम घर पहुंचा तो रीतू दम तोड़ चुकी थी। उसकी नातिन ने बताया कि गांव के ही बृजेंद्र सिंह उर्फ बब्लू ने रीतू को गोली मारी है।
अभयराम ने भरथना थाना में बृजेंद्र सिंह उर्फ बब्लू पुत्र मलखान सिंह यादव के खिलाफ घर में घुसकर हत्या करने की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच करके आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या छह काशी प्रसाद सिंह यादव ने अभियोजन एवं बचाव पक्ष की दलील व साक्ष्यों को देखने और सुनने के बाद बृजेंद्र सिंह उर्फ बब्लू को हत्या करने का दोषी पाया।
शुक्रवार को कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास व 15 हजार रुपये अर्थदंड सुनाया। साथ धारा 450 के तहत उसे पांच साल का सश्रम कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड सुनाया। कोर्ट ने कहा कि दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।