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तीन बाइक चोरों को सात सात साल की सजा

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इटावा। करीब पौने तीन साल पूर्व भरथना थाना पुलिस की गिरफ्त में आए तीन बाइक चोरों को कोर्ट ने सात-सात साल सश्रम कारावास और 18-18 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अजीत प्रताप सिंह तोमर ने बताया कि मामला भरथना थाना क्षेत्र का है। मुकदमा के वादी तत्कालीन थानाध्यक्ष सुनील कुमार सिंह ने 16 जनवरी 2017 को फर्द बरामदगी दाखिल की थी।
इसमें कहा गया था कि बिधूना रोड स्थित अन्हैया नदी पुल पर रात में चेकिंग करते वक्त मुखबिर से सूचना मिली थी कि तीन व्यक्ति चोरी की तीन मोटर साइकिलों से पक्का ताल की ओर से आ रहे हैं। वे बाइकों को बेचने की फिराक में हैं।
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सूचना पर पुलिस सतर्क हो गई और तीनों बाइक सवारों के आने पर मुखबिर के इशारे से दो को दबोच लिया गया। एक अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया।
पुलिस ने प्रदीप पुत्र अशोक कुमार बाथम व रामू शाक्य पुत्र भगवान दास शाक्य निवासी सरैया गांव थाना भरथना व भागे हुए युवक पिंटू पुत्र रामस्वरूप शाक्य निवासी नगला हरलाल थाना भरथना के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई और उनके खिलाफ कोर्ट में आरोपपत्र प्रस्तुत किया। मामले में शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता अजीत प्रताप सिंह तोमर ने पैरवी करके बाइक चोरों को सजा दिलवाई।
उन्होंने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या छह काशी प्रसाद सिंह यादव ने साक्ष्य व गवाहों के आधार पर सुनवाई की और तीनों अभियुक्तों पर लगे आरोप सही पाए। शुक्रवार को कोर्ट ने उन्हें धारा 413 समेत अन्य धाराओं में दोषसिद्ध पाते हुए सात सात साल के सश्रम कारावास व 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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अन्य दो धाराओं में तीनों को दो-दो व तीन-तीन सालों की सजा के साथ कुल 8-8 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी।
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