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इटावाः ग्राम पंचायतों में 50 माइक्रोन से कम घनत्व वाले प्लास्टिक बैग पर लगा प्रतिबंध

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इटावा। डीएम ने ग्राम पंचायतों में 50 माइक्रोन से कम घनत्व वाले प्लास्टिक बैग प्रतिबंध लगा दिया है। इसके लिए आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। तय मानक से अधिक घनत्व वाले कैरी बैग के साथ पकड़े जाने पर जुर्माना भरना पड़ेगा।
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जिलाधिकारी जेबी सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनासित कूड़ा कचरा उपयोग और निस्तारण का विनियमिन अधिनियम 2020 के अंतर्गत ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के अधीन आने वाले क्षेत्रों में निर्धारित मानक से अधिक घनत्व वाले प्लास्टिक कैरी बैग को प्रतिबंधित कर दिया है।
जिलाधिकारी ने बताया कि 50 माइक्रोन से कम घनत्व वाले प्लास्टिक कैरी बैगों और 50 अथवा उससे अधिक माइक्रोन के घनत्व के निस्तारण योग्य प्लास्टिक कैरी बैगों जिनके विनिर्माता का नाम रजिस्ट्रीकरण संख्या न हो उनके उपयोग, विक्रय, वितरण, भंडारण, परिवहन को प्रतिबंधित कर दिया गया है।
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एक बार उपयोग के बाद निस्तारण योग्य कपों, ग्लासों, प्लेटों, चम्मचों आदि के उपयोग, विक्रय, वितरण पर भी रोक लगा दी गई है। ग्राम पंचायतों में सभी प्रकार के निस्तारण योग्य प्लास्टिक कैरी बैगों के विनिर्माण विक्रय, वितरण, भंडारण आदि करने वालों पर एक हजार से लेकर 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा।
इस तरह वसूला जाएगा जुर्माना
डीएम ने बताया कि प्रतिबंधित पॉलिथीन पकडे़ जाने पर जुर्माने की दरें तय कर दी गईं हैं। 100 ग्राम तक पर एक हजार रुपये, 500 ग्राम तक 2000, एक किग्रा तक 5000, पांच किलोग्राम तक 10000 और 5 किग्रा से अधिक पर 25000 रुपये तक जुर्माना वसूला जाएगा।
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