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Etawah News: बच्चा गोद लेने के लिए करें ऑनलाइन आवेदन

Sat, 21 Oct 2023 12:58 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा
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इटावा। महिला एवं बाल विकास विभाग 16 से 22 अक्तूबर तक दत्तक ग्रहण सप्ताह मना रहा है। जिला प्रोबेशन अधिकारी सूरज सिंह ने बताया कि दत्तक ग्रहण सप्ताह के माध्यम से लोगों को बच्चा गोद लेने की कानूनी प्रक्रिया की जानकारी देकर जागरूक किया जा रहा है। बताया कि हमें कई बार रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, झाड़ियों में नवजात बच्चे पड़े मिलते हैं। जिन्हें देर हो जाने पर बचाना मुश्किल हो जाता है।
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कहा कि जो लोग बच्चों को नहीं पालना चाहते हैं, वह उन्हें अस्पताल, शिशु गृह या फिर किसी सुरक्षित संस्था के सुपुर्द कर दें। इसके साथ ही 1098 निशुल्क नंबर पर चाइल्ड हेल्पलाइन को सूचित करें। इसके लिए अस्पतालों और शिशु गृह में पालना लगाना चाहिए, लोग उसी पालने में अपने बच्चे को छोड़ सकते हैं, जिससे बच्चा सुरक्षित हाथों तक पहुंच सके। ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था है। कोई भी परिवार कहीं से भी cara.wcd.gov.in वेबसाइट पर आवेदन कर सकता है।



बाल संरक्षण अधिकारी सोहन गुप्ता ने कहा कि गोद लेने वाले परिवार और हम सभी का यह दायित्व है कि बच्चे को इस तरह का संरक्षण दें कि बच्चे को सभी अधिकार मिले। उन्हें पूरी तरह से पारिवारिक परिवेश मिले और बच्चे के साथ भेदभाव न होने पाए। कहा कि गोद लेने की प्रक्रिया को सरल बनाने की जरूरत है। साथ ही इसमें जो भी विभाग संबंद्ध हैं, उन्हें भी शीघ्रता करने के साथ पारदर्शिता से काम करने की जरूरत है।
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कहा कि पुत्र की चाह में कई परिवारों में बच्चों की संख्या बढ़ती जाती है। ऐसे में बच्चों को अकेला छोड़ देने की बजाय महिलाओं को जागरूक किया जाना चाहिए। इधर-उधर फेंकने के बजाए बच्चों को जिला बाल संरक्षण इकाई या बाल कल्याण समिति के सुपुर्द कर सकते हैं, जिससे बच्चे को किसी परिवार को गोद दिया जा सके।



यह हैं गोद लेने के नियम

कोई अकेली महिला किसी बच्चे को गोद लेना चाहती है तो वह लड़का या लड़की किसी को भी गोद ले सकती है। जबकि अकेले पुरुष को बच्चा को गोद लेने पर लड़का ही गोद दिया जाता है। परिवार में दो बच्चे होने के बाद भी यदि कोई बच्चा गोद लेना चाहे तो उसे कोई सामान्य बच्चा गोद नहीं दिया जाएगा।



यह हैं जरूरी दस्तावेज

गोद लेने वाले दंपति का निवास का प्रमाण पत्र व आधार कार्ड जरूरी है। यदि खुद का बच्चा है और उसकी उम्र पांच साल से अधिक है,तो उस बच्चे की सहमति जरूरी है। गोद लेने वाला व्यक्ति यदि शादीशुदा है तो शादी का प्रमाण-पत्र और यदि तलाकशुदा है तो उसका प्रमाण-पत्र जरूरी है।
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