अवैध रूप से लगेज ले जाने पर रोडवेज
के चालक और परिचालक पर कार्रवाई
- छह दिन तक नहीं कर सकेंगे ड्यूटी
अमर उजाला ब्यूरो
इटावा। रोडवेज विभाग के चालक व परिचालक को चेकिंग के दौरान अवैध रूप से लगेज का पैकेट ले जाने का दोषी पाया गया। दोनों को छह दिन के लिए ड्यूटी न दिए जाने की बात कही गई है।
रोडवेज विभाग ने लगेज लाने और ले जाने के लिए एक निजी कंपनी साईं ऋण कारगो को जिम्मेदारी सौंपी है। इसमें इस कंपनी के सूरज सिंह ने बीती 8 अक्तूबर को रोडवेज बस के चालक धीरेंद्र यादव व पंकज यादव को बिना शुल्क अदा किए लगेज ले जाने को कहा। चालक और परिचालक लगेज ले जाने लगे। एसपी चौराहे पर चेकिंग के दौरान दोनों को पकड़ लिया था। जिसकी शिकायत रोडवेज स्टेशन प्रभारी ममता अग्रवाल को भेजी गई थी। इस पर रोडवेज स्टेशन प्रभारी ममता अग्रवाल ने चालक व परिचालक को दोषी पाया। दोनों को छह दिन ड्यूटी न देने का फरमान दिया गया है। उन्होंने कहा कि यदि इस प्रकार की कोई शिकायत आती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।