इटावा। डीएम पी गुरुप्रसाद ने एसएसपी को निर्देशित किया है कि हर्ष फायरिंग करने वालों के खिलाफ आयुध अधिनियम के तहत शस्त्र लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई तत्काल की जाए। उन्होंने कहा कि विशेष सचिव गृह पुलिस से प्राप्त फैक्स में उच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए कहा गया है कि व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए स्वीकृत शस्त्र लाइसेंसधारकों द्वारा शादी विवाह, जन्म दिन, विजय जुलूसों और सार्वजनिक प्रदर्शनों में की जाने वाली हर्ष फायरिंग को रोका जाए। ऐसे मामले संज्ञान में आने पर नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाए।