इटावा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट प्रथम राम मिलन सिंह ने आठ साल पुराने युवती के अपहरण के मामले में दो दोषियों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। उन पर दो-दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर उन्हें छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
अपर शासकीय अधिवक्ता संजीव चतुर्वेदी ने बताया कि कचहरी कॉलोनी निवासी नीलम मिश्रा ने सिविल लाइन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें आरोप लगाया था कि उसकी पुत्री एक मई 2015 को सुबह साइकिल से कोचिंग पढ़ने गई थी। रास्ते में बाइक सवार उसके दामाद निवासी बरनाहल जिला मैनपुरी ने दो साथियों के साथ उसका अपहरण कर लिया था। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी थी। पुलिस ने युवती को तलाश कर पूछताछ की तो नर सिंह उर्फ भूरे निवासी हकीमपुर व विजय बहादुर निवासी केशोपुर बरनाहल का नाम प्रकाश में आया। जबकि दामाद का नाम सामने नहीं आया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। विवेचना के बाद दोनों के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किए। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम के कोर्ट में हुई। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता की ओर से पेश किए सबूतों व गवाहों के आधार पर कोर्ट ने दोनों को दोषी करार दिया और उन्हें तीन-तीन साल की सजा सुनाई है।