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Etawah News: लूट के दोषी को पांच साल की सजा

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इटावा। सदर कोतवाली क्षेत्र में लुहन्ना पुलिया के पास 11 साल पहले दंपती से हुई लूट के मामले में कोर्ट ने दोषी को पांच साल के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर सात हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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विशेष लोक अभियोजक गौरव दीक्षित ने बताया कि कचौरा रोड निवासी सत्येंद्र सिंह चौहान 10 मई 2011 को बाइक से पत्नी गीता देवी के साथ चकरनगर के गांव पथर्रा स्थित ससुराल से लौट रहे थे। शाम करीब सात बजे जब वह लुहन्ना पुलिया के पास पहुंचे तो उन्हें चार युवक दिखे। युवकों ने रोड पर कटीली झाड़ियां डाल दीं। उन्होंने बाइक की रफ्तार धीमी की, तभी दो युवकों ने उन्हें डंडा मार दिया, जिससे वह पत्नी सहित बाइक से गिर पडे़। युवकों ने उनके साथ मारपीट की और पत्नी की चेन, झुमकी, दो अंगूठी, मंगलसूत्र, घड़ी व 2700 रुपये लूट लिए। इसके बाद बीहड़ की ओर भाग गए। उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी थी।
पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन की। तहरीर के आधार पर अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। पुलिस के साथ पीड़ित ने भी बदमाशों की तलाश शुरू की। सत्येंद्र ने ख्वाजा के पास एक युवक को पहचान लिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को पकड़ लिया। तलाशी में उसके पास से लूटे गए जेवर व चाकू बरामद हुआ। पकडे़ गए युवक ने अपना नाम संजू निवासी धूमनपुरा बताया। पुलिस ने उसे जेल भेज दिया। विवेचना के बाद पुलिस ने संजू के खिलाफ आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल किया।
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मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम पारुल श्रीवास्तव ने की। विशेष लोक अभियोजक की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर कोर्ट ने संजू को दोषी पाकर सजा सुनाई है।
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