एटा। अपर सत्र न्यायाधीश नरेंद्र पाल राणा ने पप्पू निवासी नांगलोई रेलवे स्टेशन के पीछे झुग्गी थाना नांगलोई, दिल्ली को अदालत ने दो साल की सजा सुनाई है। उसको करीब सात साल पहले सकीट थाना पुलिस ने तमंचे सहित पकड़ा था।
सकीट पुलिस के अनुसार पप्पू को 5 नवंबर 2018 को गांव हरकिशनपुर खामनी से पकड़ा गया। तलाशी में उसके पास एक तमंचा मिला। वह भैंस चोर गिरोह का सदस्य था। अदालत में सुनवाई के दौरान उसने अपना जुर्म कबूल लिया। अदालत ने उसे दो वर्ष के कठोर कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है।