एटा। ट्रक लूटकर चालक की हत्या करने के करीब 11 साल पुराने मामले में स्पेशल डकैती कोर्ट ने तीन दोषियों को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने तीनों पर 65-65 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। पुलिस की मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन की प्रभावी पैरवी के चलते यह फैसला ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित मामले में आया है।
कोतवाली देहात क्षेत्र में 30 अगस्त 2015 को आरोपियों ने ट्रक लूटने के बाद उसके चालक की हत्या कर दी थी। मामले में 17 जुलाई 2016 को पीड़ित पक्ष की ओर से कोतवाली देहात में तहरीर दी गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की। जांच के दौरान घटना का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने श्रीकृष्ण, रवि बघेल निवासी रेलमड़ी थाना जसवंतनगर जिला इटावा और बीटू यादव निवासी हिम्मतपुर किशनी मैनपुरी को आरोपी बनाया। साक्ष्य संकलन और विवेचना पूरी करने के बाद पुलिस ने 30 जुलाई 2020 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
मुकदमे की सुनवाई के दौरान पुलिस की मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन शाखा ने प्रभावी पैरवी की। उपलब्ध साक्ष्यों और प्रभावी पैरवी के आधार पर स्पेशल डकैती कोर्ट ने शुक्रवार को तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कठोर कारावास और 65-65 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।