एटा। एडीजे ने दहेज हत्या के मामले में बृहस्पतिवार को पति और सास-ससुर को सात-सात वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही तीनों दोषियों को सात-सात हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
पिलुआ क्षेत्र के गांव नरहोली निवासी अमीर सिंह ने 15 मार्च 2009 को मारहरा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें बताया था उसने 30 नवंबर 2007 को बेटी भावना की शादी मारहरा क्षेत्र के गांव कांतोर के ओमवीर के पुत्र शीलेंद्र से की थी। दहेज में बाइक और पचास हजार रुपये की मांग को लेकर बेटी भावना की गला दगाकर हत्या कर दी गई।
कांतोर में उसकी बहन गिरजेश के सूचना देने पर परिजन वहां पहुंचे और थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मुकद्दमे से जुड़े सभी पक्षों की बात सुनने पर बृहस्पतिवार को एडीजे ने ससुर ओमवीर, सास वीरवती और पति शीलेंद्र को दोषी मानते हुए सात-सात साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 7-7 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।