एटा। एक किशोरी को ले जाने के बाद उससे दुष्कर्म किया गया। महज डेढ़ साल के अंतराल में मामले में फैसला आया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट नरेंद्र पाल राणा ने दोषी मुन्ना निवासी अखतऊ थाना सिढ़पुरा जिला कासगंज हाल निवासी सैदपुर मलावन को 10 साल कैद की सजा सुनाई है।
मामले की रिपोर्ट मलावन थाने में किशोरी के भाई ने दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि 20 फरवरी 2024 को 16 वर्षीय बहन को मुन्ना बहला-फुसलाकर भगा ले गया। अदालत में पीड़िता ने बताया कि मुन्ना उसको बहला-फुसलाकर बस से अखतऊ ले गया। वहां से अलीगढ़ और इसके बाद उत्तराखंड ले गया। वहां एक कमरा लेकर उसे रोका और कई बार उसकी बिना मर्जी के शारीरिक संबंध बनाए। दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने मुन्ना को दोषी पाया। उसे 10 वर्ष के कठोर कारावास सहित 35000 रुपये अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया। इसमें से 20000 रुपये पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दिए जाएंगे। अर्थदंड अदा न करने पर उसे दो माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।