एटा। संगीन आरोप लगाकर आरोपियों को कानून के शिकंजे में फंसाने के बाद खुद वादी ही अपने आरोपों के खिलाफ गवाही दे गया। ऐसे में अदालत ने वादी को दंडित किया।
जलेसर थाने के गांव इब्राहीमनगर निवासी रेशमपाल ने अपने ही गांव के लोकेश और शीलेंद्र के साथ अंकित कुमार निवासी धुवाई थाना हसायन जिला हाथरस के खिलाफ 20 अगस्त 2020 को थाने में तहरीर दी। इसमें उसने तीनों के खिलाफ काफी संगीन आरोप लगाए। जब यह मामला सबूत के स्तर पर आया तो वादी खुद ही आरोपों के विरुद्ध गवाही दे गया। इस पर अदालत ने आरोपियों को बरी करते हुए वादी के खिलाफ कार्यवाही शुरू कराई। ऐसे में अदालत में हाजिर हुए वादी रेशमपाल ने अपने जुर्म का इकबाल करते हुए रहम की गुहार की। इस पर विशेष न्यायाधीश एक्सक्लूसिव कोर्ट पॉक्सो एक्ट विकास गुप्ता ने आरोपी को पांच सौ रुपये जुर्माने से दंडित किया।