एटा। अवैध असलहा रखने का मुकदमा 12 साल से अदालत में चल रहा था। आखिर आरोपी ने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया। निधौलीकलां थाना क्षेत्र के गांव सलेमपुर निवासी वीरेश उर्फ वीरेंद्र कुमार के खिलाफ पुलिस ने वर्ष 2010 में अवैध असलहा रखने का मामला पंजीकृत किया था। तबसे आरोपी थाने व अदालत के चक्कर काट रहा था। इन दिनों जिला कारागार में निरुद्ध होने के कारण परिवार की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। इस स्थिति में उसने खुद ही अदालत में अपने जुर्म के इकबाल की पेशकश की। ऐसे में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मंगल देव ने आरोपी को ढाई हजार रुपये जुर्माने के अर्थदंड का आदेश किया। अपने आदेश में बताया कि जुर्माना न देने की स्थिति में आरोपी को पंद्रह दिन का साधारण कारावास भोगना होगा। संवाद