एटा। जैथरा स्थित विद्युत वितरण उपखंड में उप खंड अधिकारी व अन्य विद्युत
कर्मियों को रिवाल्वर और तमंचे से धमकाने, तोड़फोड़ करने व सरकारी काम में
बाधा डालने के आरोपियों कीे अदालत ने अंतरिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।
27 अगस्त 2023 को चिलौली गांव में देवेंद्र कुमार के निजी नलकूप की लाइन को
पास से गुजर रही 11 केवी की दूसरी लाइन से जोड़ने से हुए विवाद में 28 अगस्त
को जैथरा कस्बा के विद्युत वितरण उपखंड कार्यालय में आकर उपखंड अधिकारी और
अन्य विभागीय अधिकारियों कर्मचारियों को असलहों की नोक पर हड़काने और जाति
सूचक शब्दों से अपमानित करने, तोड़फोड़ आदि के मामले में एसएसपी ने आरोपी
गुलेश पुत्र श्यामवीर सिंह, निवासी मोहल्ला नई बस्ती थाना जैथरा एवं जीतू
उर्फ अनुराग पुत्र विजयपाल उर्फ छोटू निवासी चिचौली के खिलाफ 9 सितंबर को
पच्चीस पच्चीस हजार रुपया का इनाम घोषित कर दिया। आरोपियों ने विशेष
न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट की अदालत में हाजिर होकर पूरी पुलिस कार्रवाई को
झूठा बताया। जमानत अर्जी पेश करते हुए अंतरिम जमानत पर छोड़ने की अदालत से
याचना की। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुनील भाऱद्वाज ने
बताया कि आरोपियों के खिलाफ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा इनाम घोषित कर रखा
है। ऐसे में दोनों पक्षों को सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश प्रीती
श्रीवास्तव ने आरोपियों की अंतरिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।