एटा। नशीली दवाएं खिलाकर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी को विशेष न्यायाधीश एक्सक्लूसिव कोर्ट पॉक्सो एक्ट ने खारिज कर दिया। अदालत में सोरों थाने के गांव प्रहलादपुर निवासी आरोपी रोहित यादव की ओर से जमानत अर्जी पेश हुई। अभियोजन की ओर से अर्जी का विरोध करते हुए अदालत को बताया कि 23 जून को आरोपी 13 वर्षीय किशोरी को नगदी व जेवर के साथ ले गया। 24 अगस्त 2022 को जब हरिद्वार से लड़की को मुक्त कराया तो पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने अपने साथी के साथ मिलकर दुष्कर्म किया और नशे की दवाएं देकर वे लोग बाहर जाते थे। मामले की परिस्थितियों को देखते हुए विशेष न्यायाधीश विकास गुप्ता ने आरोपी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।