एटा। अलीगंज के पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव के बेटे सुबोध व प्रमोद की अग्रिम जमानत याचिका जनपद न्यायाधीश अनुपम कुमार ने खारिज कर दी। 11 फरवरी 2022 को अपनी ही जमीन पर कब्जा लेने पहुंचे व्यक्ति को जान से मारने की कोशिश करने और उसकी पत्नी से अभद्रता करने के मामले में उन्होंने याचिका दायर की थी।अभियोजन पक्ष के मुताबिक मलावन थाना क्षेत्र के गांव आसपुर स्थित अपनी जमीन पर कब्जा लेने के लिए जब वादी संजू अपनी पत्नी आदि के साथ जमीन पर सुबह 9 बजे पहुंचा तो पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जुगेंद्र सिंह यादव, पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव, उनके बेटे सुबोध कुमार यादव व प्रमोद कुमार यादव ने अन्य लोगों के साथ मिलकर उसे पीटा। गले में अंगोछा डालकर जान से मारने का प्रयास किया। किसी तरह संजू व उसे परिजन अपनी जान बचाकर भाग सके।
इस मामले में विधायक पुत्र सुबोध कुमार यादव व प्रमोद कुमार यादव ने अग्रिम जमानत याचिका प्रस्तुत की। पुलिस की ओर से बताया गया कि सुबोध के खिलाफ 28 मामले दर्ज हैं।वहीं प्रमोद 25 मामलों में नामित है। ऐसे में दोनों पक्षों को सुनने के बाद जनपद न्यायाधीश अनुपम कुमार ने पाया कि आरोपी अपराधी और भू-माफिया किस्म के व्यक्ति हैं। वह उसका जमानत का दुरुपयोग करेंगे। ऐसे में जिला जज ने उनकी अर्जी को खारिज कर दिया।